पुराने PF खाते का पैसा कैसे खोजें और क्लेम करें

अंतिम जाँच: 18 अक्टूबर 2026 · मेंबर पोर्टल का होम पेज लाइव जाँचा गया; EPFO के प्रकाशित नियमों पर आधारित

संक्षेप में: पुराने PF खाते का पैसा कभी ज़ब्त नहीं होता और इसे क्लेम करने की कोई आखिरी तारीख नहीं है। अपना UAN एक्टिवेट करें (EPFO अब यह काम UMANG ऐप से करवाता है), आधार, PAN और बैंक लिंक करें, फिर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो पुराना बैलेंस मौजूदा PF खाते में ट्रांसफ़र करें, या अगर नौकरी नहीं कर रहे तो Form 19 (PF निकालने के लिए) और Form 10C (पेंशन निकालने के लिए) से निकासी करें।

इस गाइड में (किसी हिस्से पर जाने के लिए टैप करें)
  1. क्या आपके पुराने PF पर अब भी ब्याज मिल रहा है?
  2. यह गाइड किसके लिए है
  3. शुरू करने से पहले: ये तैयार रखें
  4. स्टेप-बाय-स्टेप: पुराना PF खोजें और क्लेम करें
  5. अगर सदस्य की मृत्यु हो चुकी है: परिवार द्वारा क्लेम
  6. आम समस्याएँ और उनका हल
  7. धोखाधड़ी से सावधान रहें
  8. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
  9. आधिकारिक लिंक
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क्या आपके पुराने PF पर अब भी ब्याज मिल रहा है?

EPFO ने स्पष्ट किया है कि नौकरी छोड़ने से ब्याज तुरंत बंद नहीं होता:

  • अगर आपने 55 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ी, तो 58 साल का होने तक बैलेंस पर ब्याज मिलता रहता है।
  • अगर आप 55 साल या उसके बाद रिटायर हुए, तो खाता रिटायरमेंट के 3 साल बाद निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाता है और तब ब्याज बंद हो जाता है।
  • स्थायी रूप से विदेश जाने के 36 महीने बाद, या सदस्य की मृत्यु के बाद कोई क्लेम न करे तो भी खाते निष्क्रिय हो जाते हैं।

निष्क्रिय होने के बाद खाते पर आगे ब्याज नहीं मिलता, लेकिन पैसा आपका ही रहता है। EPFO के अनुसार 31 मार्च 2026 तक लगभग 30.9 लाख निष्क्रिय खातों में लगभग ₹9,330 करोड़ जमा थे।

यह गाइड किसके लिए है

  • वे लोग जिन्होंने नौकरी बदली और पुराने नियोक्ता के पास PF छोड़ दिया
  • रिटायर हो चुके सदस्य जिन्होंने कभी PF नहीं निकाला
  • किसी दिवंगत सदस्य के परिवार वाले। नीचे परिवार वाला हिस्सा देखें।

शुरू करने से पहले: ये तैयार रखें

  • आपका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), अगर है। यह सैलरी स्लिप पर होता है, या मेंबर पोर्टल पर “Know your UAN” से पता किया जा सकता है
  • उस मोबाइल नंबर से लिंक आधार जिस पर आपको OTP मिल सके
  • PAN और IFSC के साथ आपके नाम का चालू बैंक खाता
  • पुराने नियोक्ता का नाम, PF खाता या मेंबर ID नंबर, और जॉइन करने व छोड़ने की तारीखें, अगर आपके पास हैं

स्टेप-बाय-स्टेप: पुराना PF खोजें और क्लेम करें

स्टेप 1: अपना UAN एक्टिवेट करें

  1. UMANG ऐप का इस्तेमाल करें। EPFO के अनुसार मौजूदा UAN का एक्टिवेशन और नया UAN बनाना, दोनों अब UMANG ऐप से हो सकते हैं। UMANG में EPFO सेवाएँ खोलें और UAN एक्टिवेशन चुनें। अपना आधार और आधार से लिंक मोबाइल पास रखें।
  2. UAN नहीं पता? EPFO मेंबर पोर्टल पर “Know Your UAN” का विकल्प है। कभी UAN बना ही नहीं? उसी पेज पर “Direct UAN Allotment” या “UAN for Existing PF” का इस्तेमाल करें।
  3. UAN, पासवर्ड और कैप्चा से मेंबर पोर्टल पर लॉग इन करें, और Manage → KYC में KYC पूरा करें: आधार, PAN और बैंक खाता।

स्टेप 2: देखें कि आपके UAN में कौन-कौन से खाते दिख रहे हैं

View → Service History या पासबुक खोलें। हर नियोक्ता की आमतौर पर अलग मेंबर ID होती है। अगर कोई पुराना नियोक्ता नहीं दिख रहा, तो स्टेप 4 देखें।

स्टेप 3a: अभी नौकरी कर रहे हैं? पुराना बैलेंस ट्रांसफ़र करें

  1. Online Services → One Member – One EPF Account (Transfer Request) पर जाएँ।
  2. पुरानी मेंबर ID चुनें और OTP से सबमिट करें।
  3. Online Services → Track Claim Status में इसे ट्रैक करें।

ट्रांसफ़र करने से आपके पैसे पर ब्याज मिलता रहता है और आपकी सर्विस लगातार गिनी जाती है, जो टैक्स-फ़्री निकासी और पेंशन के लिए मायने रखता है।

स्टेप 3b: नौकरी नहीं कर रहे या रिटायर हो गए? पैसा निकालें

  1. Online Services → Claim (Form-31, 19, 10C & 10D) पर जाएँ।
  2. अपना बैंक खाता वेरिफ़ाई करें।
  3. लागू होने के हिसाब से PF बैलेंस के लिए Form 19 और पेंशन (EPS) हिस्से के लिए Form 10C चुनें, और आधार OTP से सबमिट करें।
  4. क्लेम का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक करें।

स्टेप 4: पुराना खाता आपके UAN से लिंक नहीं है (अक्सर 2014 से पहले के खाते)

UAN 2014 में शुरू हुए, इसलिए पुराने खाते शायद न दिखें। विकल्प:

  • E-PRAAPTI: समाचारों के अनुसार, EPFO ने अप्रैल 2026 में पुराने, निष्क्रिय खाते खोजने के लिए यह आधार-आधारित सेवा घोषित की। हमारी पिछली जाँच (31 अक्टूबर 2026) तक epfo.gov.in पर E-PRAAPTI का कोई आधिकारिक पेज या सर्कुलर नहीं मिला, इसलिए अभी नीचे दिए विकल्प इस्तेमाल करें। EPFO के इसे जारी करते ही हम यह गाइड अपडेट करेंगे।
  • निष्क्रिय खाता हेल्पडेस्क: EPFO की वेबसाइट पर अपने पुराने नियोक्ता की जानकारी दें, और EPFO खाता खोजने की कोशिश करता है।
  • अपने पुराने नियोक्ता के इलाके वाले EPFO दफ़्तर जाएँ, जो भी रिकॉर्ड आपके पास हों उनके साथ।

अगर सदस्य की मृत्यु हो चुकी है: परिवार द्वारा क्लेम

  • नॉमिनी ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। EPFO मेंबर पोर्टल के होम पेज पर PF और बीमा हिस्से के लिए “Death Claim filing by Nominee (Claims)” और फ़ैमिली पेंशन के लिए “Death Claim filing by Nominee (Pension)” का विकल्प है।
  • जहाँ ऑनलाइन क्लेम संभव नहीं, वहाँ कागज़ी फ़ॉर्म अब भी चलते हैं: PF बैलेंस के लिए Form 20, पेंशन के लिए Form 10D, और EDLI (एम्प्लॉइज़ डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस) लाभ के लिए Form 5IF।
  • मृत्यु प्रमाणपत्र, क्लेम करने वाले का KYC और बैंक विवरण तैयार रखें। जहाँ नॉमिनेशन नहीं है, वहाँ EPFO कानूनी वारिस होने का प्रमाण माँग सकता है।
  • हमारी दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट देखें।

आम समस्याएँ और उनका हल

लॉग इन रहते हुए नॉमिनी जोड़ दें। EPFO के अनुसार EPF स्कीम, 2026 के तहत नॉमिनेशन भरना अनिवार्य है, और नौकरी के दौरान ई-नॉमिनेशन ऑनलाइन भरा या अपडेट किया जा सकता है। बाद में परिवार का क्लेम आसान बनाने वाली यह सबसे बड़ी चीज़ है।

नाम या जन्मतिथि आधार से मेल नहीं खाती

मेंबर पोर्टल से सुधार का अनुरोध करें (जॉइंट डिक्लेरेशन)। क्लेम अटकने की सबसे आम वजह यही बेमेल होता है।

पुराना नियोक्ता बंद हो चुका है

आप फिर भी क्लेम कर सकते हैं। EPFO के शिकायत पोर्टल पर मामला उठाएँ या अपने रिकॉर्ड लेकर क्षेत्रीय EPFO दफ़्तर जाएँ।

क्लेम रिजेक्ट हो गया

क्लेम स्टेटस में रिजेक्शन की वजह पढ़ें, उसे ठीक करें (अक्सर KYC या बैंक विवरण) और दोबारा सबमिट करें। अगर फिर भी अटके, तो EPFO के शिकायत पोर्टल EPFiGMS का इस्तेमाल करें।

धोखाधड़ी से सावधान रहें

बैंक, EPFO या दूसरे आधिकारिक माध्यमों से क्लेम करना मुफ़्त है। ऐसे किसी “एजेंट” को कभी पैसे न दें जो खुद फ़ोन या मैसेज करके पैसा वापस दिलाने की पेशकश करे। OTP, पासवर्ड या खाते की पूरी जानकारी कभी शेयर न करें। अगर कोई आपको निशाना बनाए, तो cybercrime.gov.in पर शिकायत करें या 1930 पर कॉल करें।

आगे क्या करें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या पुराना PF क्लेम करने की कोई आखिरी तारीख है?

नहीं। पैसा कभी ज़ब्त नहीं होता। खाता निष्क्रिय होने के बाद बस उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है।

ट्रांसफ़र करूँ या निकालूँ?

अगर नौकरी कर रहे हैं, तो ट्रांसफ़र करें। इससे ब्याज मिलता रहता है और सर्विस अवधि लगातार रहती है। पैसा सिर्फ़ तभी निकालें जब आप नौकरी में न हों या रिटायर हो गए हों।

क्या पुराने नियोक्ता की मदद के बिना पैसा निकाल सकते हैं?

आमतौर पर हाँ, अगर आपका UAN एक्टिवेट है और आधार, PAN और बैंक लिंक हैं। बहुत पुराने या लिंक न हुए खातों के लिए EPFO दफ़्तर जाना पड़ सकता है।

बहुत छोटे बैलेंस का क्या होता है?

EPFO ने ₹1,000 या उससे कम के निष्क्रिय बैलेंस को बिना क्लेम के सीधे सदस्य के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में लौटाने के एक पायलट को मंज़ूरी दी है।

अंतिम अपडेट: 18 अक्टूबर 2026। EPFO का पोर्टल अक्सर बदलता है। अगर यहाँ लिखा कोई मेन्यू नाम अब मेल न खाए, तो कृपया हमें बताएँ।

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इस गाइड के बारे में: यह गाइड Unclaimed Now संपादकीय टीम ने EPFO के प्रकाशित नियमों और निष्क्रिय खातों पर उसके स्पष्टीकरणों के आधार पर लिखी है। Unclaimed Now एक स्वतंत्र गाइड है, सरकारी वेबसाइट नहीं। यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं। हम अपनी गाइड कैसे लिखते हैं।