अंतिम अपडेट: 19 अक्टूबर 2026 · IEPF अथॉरिटी के रिफ़ंड नियमों (2024 में संशोधित) और अक्टूबर 2025 के Form IEPF-5 बदलावों पर आधारित
संक्षेप में: अगर किसी कंपनी का डिविडेंड लगातार सात साल तक नहीं लिया गया, तो कंपनी को वह डिविडेंड, और जिन शेयरों पर वह मिला था, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ़ंड (IEPF) में भेजने होते हैं। कुछ भी डूबता नहीं। iepf.gov.in पर खोजें, MCA पोर्टल पर ऑनलाइन Form IEPF-5 भरें, और हस्ताक्षर किए दस्तावेज़ कंपनी को भेजें। कंपनी के पास आपका क्लेम जाँचने के लिए 30 दिन होते हैं, और उसके बाद IEPF अथॉरिटी को 60 दिनों में फ़ैसला करना होता है। शेयर आपके डीमैट खाते में और पैसा आपके बैंक खाते में वापस आता है।
इस गाइड में (किसी हिस्से पर जाने के लिए टैप करें)
IEPF में क्या जाता है?
- लगातार सात साल तक बिना भुगतान या अनक्लेम्ड रहे डिविडेंड
- वे शेयर जिन पर ये डिविडेंड क्लेम नहीं किए गए
- मैच्योर हो चुकी कंपनी डिपॉज़िट और डिबेंचर, और उन पर ब्याज, जो सात साल तक अनक्लेम्ड रहे
जब शेयर IEPF में रहते हैं, उस दौरान उन पर घोषित डिविडेंड भी वहीं रखे जाते हैं, और शेयरों के साथ वापस क्लेम किए जा सकते हैं।
पहले जाँचें: क्या पैसा अब भी कंपनी के पास है?
अगर बिना भुगतान वाला डिविडेंड सात साल से कम पुराना है, तो वह अभी IEPF में नहीं गया है। वह अब भी कंपनी के अनपेड डिविडेंड खाते में है, और आप उसे बिना किसी IEPF फ़ॉर्म के सीधे कंपनी के रजिस्ट्रार (RTA) से क्लेम कर सकते हैं।
कंपनियाँ अपनी वेबसाइट के Investors सेक्शन में अनपेड डिविडेंड की सूची देती हैं। कंपनी की सालाना रिपोर्ट में उसके रजिस्ट्रार का नाम भी होता है।
यह गाइड किसके लिए है
- वे निवेशक जिनके पास कागज़ी (फ़िज़िकल) शेयर सर्टिफ़िकेट थे, या जो कोई पुराना फ़ोलियो भूल गए
- वे लोग जिन्होंने पता या बैंक खाता बदला और जिन्हें डिविडेंड मिलना बंद हो गया
- किसी दिवंगत शेयरधारक के नॉमिनी और कानूनी वारिस
शुरू करने से पहले: ये तैयार रखें
- क्लेम करने वाले के नाम पर डीमैट खाता। शेयर सिर्फ़ डीमैट खाते में लौटाए जाते हैं, इसलिए अगर आपके पास कागज़ी सर्टिफ़िकेट हैं तो पहले डीमैट खाता खोलें।
- आपका पूरा 16 अंकों का डीमैट खाता नंबर (DP ID और क्लाइंट ID) और अपने ब्रोकर या डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट से हाल की क्लाइंट मास्टर लिस्ट
- PAN और आधार (NRI: पासपोर्ट, OCI या PIO कार्ड)
- एक बैंक खाता और कैंसल चेक
- कंपनी का नाम, और अगर है तो फ़ोलियो नंबर या पुराने डीमैट विवरण
- मूल शेयर सर्टिफ़िकेट, अगर शेयर कागज़ी रूप में थे
- IEPF में ट्रांसफ़र के बारे में कंपनी का भेजा कोई एंटाइटलमेंट लेटर
स्टेप-बाय-स्टेप: IEPF से क्लेम कैसे करें
- खोजें। iepf.gov.in पर निवेशक के पहले और आखिरी नाम से खोजें, और कंपनी या फ़ोलियो से नतीजे छाँटें। कंपनी, शेयरों की संख्या, राशि और साल लिख लें।
- MCA पोर्टल पर लॉग इन करें। mca.gov.in पर (मुफ़्त) रजिस्टर या लॉग इन करें, फिर MCA Services, Investor Services में Form IEPF-5 खोलें। फ़ॉर्म के साथ दी गई इंस्ट्रक्शन किट पढ़ें।
- फ़ॉर्म भरें। चुनें कि आप क्या क्लेम कर रहे हैं: शेयर, राशि या दोनों। अक्टूबर 2025 से आप सिर्फ़ ‘Shares’ भी चुन सकते हैं। पूरा 16 अंकों का डीमैट नंबर डालें: सिर्फ़ 8 अंकों की क्लाइंट ID देना रिजेक्शन की एक आम वजह है।
- वेरिफ़ाई करके सबमिट करें। OTP से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल कन्फ़र्म करें और सबमिट करें। SRN (सर्विस रिक्वेस्ट नंबर) नोट कर लें। क्लेम ट्रैक करने के लिए इसकी ज़रूरत होगी।
- डाउनलोड करके हस्ताक्षर करें। भरा हुआ फ़ॉर्म, पावती और इंडेम्निटी बॉन्ड डाउनलोड करें। उन पर हस्ताक्षर करें, और फ़ॉर्म के निर्देश के अनुसार इंडेम्निटी बॉन्ड पर स्टाम्प लगवाएँ या नोटरी करवाएँ।
- दस्तावेज़ कंपनी को भेजें। इन्हें कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफ़िस में उसके नोडल ऑफ़िसर (IEPF) को कूरियर करें, लिफ़ाफ़े पर ‘Claim for refund from IEPF Authority’ लिखकर। हस्ताक्षर किया फ़ॉर्म और पावती, मूल इंडेम्निटी बॉन्ड, स्व-सत्यापित PAN और आधार, कैंसल चेक, क्लाइंट मास्टर लिस्ट, अगर हों तो मूल शेयर सर्टिफ़िकेट, और फ़ॉर्म में बताई कोई भी दूसरी चीज़ साथ भेजें।
- कंपनी जाँच करती है। आपका क्लेम मिलने के 30 दिनों के भीतर उसे IEPF अथॉरिटी को ऑनलाइन वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट भेजनी होती है।
- IEPF अथॉरिटी फ़ैसला करती है। कंपनी की रिपोर्ट मिलने के 60 दिनों के भीतर उसे क्लेम निपटाना होता है। अगर कुछ कमी है, तो आपको ईमेल से बताया जाता है और जवाब देने के लिए आमतौर पर 15 दिन मिलते हैं। मंज़ूरी के बाद शेयर आपके डीमैट खाते में और पैसा बैंक खाते में आ जाता है।
सुझाव: कुछ भी कूरियर करने से पहले कंपनी के नोडल ऑफ़िसर को (जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर होती है) ईमेल या फ़ोन करके उनकी चेकलिस्ट माँग लें। खोए सर्टिफ़िकेट, नाम के बेमेल और कानूनी वारिस के क्लेम के लिए ज़रूरतें अलग होती हैं, और पहले पूछ लेने से रिजेक्शन से बचते हैं।
अगर शेयरधारक की मृत्यु हो चुकी है
नॉमिनी या कानूनी वारिस क्लेम करने वाले के रूप में Form IEPF-5 भरता है, मृत्यु प्रमाणपत्र और शेयरों पर अपने अधिकार के प्रमाण के साथ।
- नॉमिनी: मृत्यु प्रमाणपत्र और कंपनी का नॉमिनेशन रिकॉर्ड आमतौर पर काफ़ी होता है।
- नॉमिनी नहीं: कानूनी वारिस प्रमाणपत्र (तहसीलदार या उससे ऊपर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी), सक्सेशन सर्टिफ़िकेट या प्रोबेट (वसीयत पर कोर्ट की मंज़ूरी), साथ में बाकी वारिसों के अनापत्ति पत्र और नोटरी किया इंडेम्निटी बॉन्ड।
छोटी होल्डिंग के लिए नियम सक्सेशन सर्टिफ़िकेट की जगह आसान दस्तावेज़ स्वीकार करते हैं, और ये सीमाएँ 2024 में बढ़ाई गईं। आपके मामले पर कौन-सा सेट लागू होगा, यह नोडल ऑफ़िसर बताएँगे। मुख्य कागज़ों के लिए हमारी दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट देखें।
आम समस्याएँ और उनका हल
शेयर सर्टिफ़िकेट खो गए हैं
एफ़िडेविट और इंडेम्निटी बॉन्ड, पुलिस शिकायत की कॉपी, और कई मामलों में किसी बड़े अख़बार में सूचना देनी पड़ सकती है। कंपनी बताएगी कि उसे क्या चाहिए।
नाम या पता कंपनी के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता
ऐसा प्रमाण भेजें जो पुरानी जानकारी को आपसे जोड़े, जैसे पुराना पासपोर्ट, विवाह प्रमाणपत्र या नाम बदलने का गज़ट नोटिफ़िकेशन।
कंपनी का विलय हो गया है या उसका नाम बदल गया है
IEPF पर पुराने कंपनी नाम से भी खोजें। क्लेम उस कंपनी के नोडल ऑफ़िसर के पास जाता है जो आज मौजूद है।
क्लेम सुधार के लिए लौटा दिया गया
अपने SRN से MCA पोर्टल पर लॉग इन करें, फ़ॉर्म ठीक करें और दोबारा सबमिट करें। IEPF अथॉरिटी के किसी भी ईमेल का जवाब दी गई समय-सीमा में दें, वरना क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
धोखाधड़ी से सावधान रहें
आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। कई फ़र्में शेयरों की कीमत का कुछ प्रतिशत लेकर IEPF शेयर “रिकवर” करने की पेशकश करती हैं। आप Form IEPF-5 खुद भर सकते हैं; आपका खर्च मुख्य रूप से स्टाम्प पेपर, नोटरी और कूरियर का होता है। खुद को “IEPF अधिकारी” बताने वाले किसी को कभी पैसे न दें, और कभी OTP या डीमैट लॉगिन शेयर न करें। अगर कोई आपको निशाना बनाए, तो cybercrime.gov.in पर शिकायत करें या 1930 पर कॉल करें।
आगे क्या करें
- डिविडेंड सात साल से कम पुराना है? इसे सीधे कंपनी के रजिस्ट्रार से क्लेम करें, किसी IEPF फ़ॉर्म की ज़रूरत नहीं।
- परिवार के किसी दिवंगत सदस्य के लिए क्लेम कर रहे हैं? दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट: पहले ये कागज़ जुटाएँ
- उनकी बैंक जमा, PF या बीमा भी हो सकता है। UDGAM पर खोजें, परिवार द्वारा PF क्लेम और अनक्लेम्ड बीमा राशि देखें
- सब कुछ एक साथ चेक करना है? “मेरा पैसा कहाँ हो सकता है?” फ़ाइंडर इस्तेमाल करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या IEPF से क्लेम करने की कोई आखिरी तारीख है?
नहीं। शेयर और डिविडेंड तब तक IEPF अथॉरिटी के पास रहते हैं जब तक निवेशक या उसके वारिस उन्हें क्लेम न करें।
क्या इसमें कोई खर्च है?
आप खुद फ़ॉर्म भर सकते हैं। आपका खर्च मुख्य रूप से इंडेम्निटी बॉन्ड के स्टाम्प पेपर और नोटरी, और कूरियर का होता है। एजेंट को पैसे देना आपकी मर्ज़ी है।
इसमें कितना समय लगता है?
नियमों के अनुसार, कंपनी को आपके दस्तावेज़ मिलने से गिनकर कंपनी की जाँच के लिए 30 दिन और अथॉरिटी के फ़ैसले के लिए 60 दिन तक। अधूरे दस्तावेज़ वाले क्लेम में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए पहली बार में ही सब कुछ भेजें।
मेरे पास कागज़ी शेयर सर्टिफ़िकेट हैं। क्या मुझे वे कागज़ के रूप में वापस मिल सकते हैं?
नहीं। शेयर सिर्फ़ डीमैट खाते में लौटाए जाते हैं, इसलिए फ़ॉर्म भरने से पहले डीमैट खाता खोल लें।
आधिकारिक लिंक
- IEPF इन्वेस्टर सर्च: iepf.gov.in (सर्च)
- IEPF रिफ़ंड प्रक्रिया: iepf.gov.in (रिफ़ंड)
- Form IEPF-5 भरें: mca.gov.in
- किसी लिस्टेड कंपनी या रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ शिकायत: SEBI SCORES
- सभी आधिकारिक पोर्टल एक जगह: आधिकारिक पोर्टल
अंतिम अपडेट: 19 अक्टूबर 2026। नियम और पोर्टल बदलते रहते हैं। अगर यहाँ लिखी कोई बात पोर्टल से मेल न खाए, तो कृपया हमें बताएँ।
संबंधित गाइड
- दिवंगत व्यक्ति का पैसा क्लेम करने के लिए दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट
- अनक्लेम्ड बीमा का पैसा कैसे खोजें और क्लेम करें
- RBI के UDGAM पोर्टल पर अनक्लेम्ड बैंक जमा कैसे चेक करें
- पुराने PF खाते का पैसा कैसे खोजें और क्लेम करें
- सरकार के अनक्लेम्ड एसेट्स पोर्टल (unclaimedassetsportal.in) का इस्तेमाल कैसे करें
- भूले हुए म्यूचुअल फ़ंड और अनक्लेम्ड MF पैसा कैसे खोजें (MITRA और MF Central)
- सभी गाइड देखें
इस गाइड के बारे में: यह गाइड Unclaimed Now संपादकीय टीम ने IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (संशोधित), और IEPF व MCA के आधिकारिक मार्गदर्शन के आधार पर लिखी है। Unclaimed Now एक स्वतंत्र गाइड है, सरकारी वेबसाइट नहीं। यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं। हम अपनी गाइड कैसे लिखते हैं।